लाली अपहरण और हत्याकांड का खुलासा

लाली अपहरण और हत्याकांड का खुलासा


मुंगेली।आई जी के निर्देशन, एसपी के मार्गदर्शन पर लाली अपहरण व हत्याकाण्ड का किया गया खुलासा
झाड़फूंक कर पैसा कमाने के लालच में बालिका को सोते समय अपहरण कर हत्या करने वाले 05 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार किया गया है।12 अप्रेल 25 को ग्राम कोसाबाडी थाना लोरमी निवासी पुष्पा, जनक गिरी गोस्वामी उम्र 35 में रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके दो लड़का व तीन लड़की है, कु. महेश्वरी गोस्वामी पांचवे नंबर की सबसे छोटी लड़की है,
जो ग्राम कोसाबाड़ी के शासकीय स्कूल में कक्षा दूसरी पढाई कर रही है। जिसकी उम्र 7 साल 7 माह 29 दिन है, कि 11अप्रेल के रात्रि 02 बजे नींद खुलने पर देखा मेरी लड़की अपने बिस्तर में नही थी, जिसे आस पास एवं रिश्तेदारों में पता तलाश किया कही पता नही चला। मेरी नाबालिक लड़की कु. महेश्वरी गोस्वामी को मेरे वैध संरक्षण से कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 152/2025 धारा 137(2) बीएनएस दर्ज किया गया। मुंगेली एसपी भोजराम पटेल के मार्गदर्शन पर एएसपी नवनीत कौर छाबड़ा एवं डीएसपी नवनीत पाटिल के नेतृत्व में गठित पुलिस विशेष टीम के द्वारा प्रकरण की अग्रिम विवेचना कार्यवाही किया गया।गुम बालिका का पारिवारिक पृष्ठभूमि*:- अपह्ता कु. लाली उर्फ महेश्वरी के पिता जनक गिरी बचपन से एक पैर से पोलियो- ग्रस्त है।बाद में घटना स्थल के पास स्थित श्मशान से करीबन 100 मीटर दूरी पर खेत में दिनांक 06 मई को मानव अवशेष खोपडी तथा अस्थियां मिलने पर थाना लोरमी मे मर्ग क्रमांक 38/2025 कायम कर जांच दौरान उक्त मानव अवशेष खोपड़ी तथा अस्थियां का परीक्षण में विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा करीब 07-08 वर्ष की बालिका के होना रिपोर्ट में उल्लेखित होना पाया गया तथा उक्त मानव अवशेष खोपडी तथा अस्थियां उपरोक्त प्रकरण की अपृहता कु. लाली उर्फ महेश्वरी के होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये माता पिता से डीएनए परीक्षण कराया गया जिसमे डीएनए रिपोर्ट माता पिता से मिलान होना पाया गया एवं डीएनए रिपोर्ट पर उक्त अवशेषों पर पाये गये चोटो के निशानो के संबंध में वार करने से उक्त चोटेकारित होने की संभावना विशेषज्ञ चिकित्सक अभिमत में लेख किये है। घटना स्थल के पास प्राप्त मानव अवशेषो एवं अपृहत कु.लाली के माता पिता का डीएनए एक ही होने की पुष्टि विशेषज्ञों के द्वारा की गई। चिकित्सक के अभिमत से कु.लाली उम्र 07 वर्ष की हत्या किये जाने के प्रमाण पाये गये अतः उक्त घटना स्थल के पास अवशेषों के संबंध में लाली के अपहरण केश में सम्मिलित की गई प्रकरण में धारा सदर का अपराध घटित पाये जाने से हत्या की धारा 103(1), 140, 238, 61, 3(5) बी एन एस जोड़ी जाकर विवेचना जारी रखी गई। प्रकरण की विवेचना पर पाया गया कि घटनास्थल कोसाबाड़ी, आसपास के गांव अचानकमार टाईगर रिजर्व के निकट में स्थित है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र में जादू-टोना, बैगा-गुनिया, झाड-फंक, तंत्र-मंत्र संबंधी अनेक रीतियां प्रचलन में है। इन विधियों में विचारना, फुंकना, तथा झरन, नामक पूजा पद्यति प्रयोग में लायी जाती है। विचारना, तथा फूंकना की विधि किसी के गुमने, बीमार होने अथवा संतान प्राप्ती के लिये प्रयुक्त होती है। झरन, नामक पूजा पद्यति से मनोवांछित धन की प्राप्ती होने की मान्यता है। इस संबंध में घटना स्थल निरीक्षण पर कुछ स्थानो पर पूजन सामाग्री नारियल, नीबू, आगर बत्ती, कपडे आदि भी प्राप्त हुये थे। विवेचना क्रम मे पडोसी के द्वारा छत से घटना समय रात्रि में एक बालिका कोकिसी अज्ञात व्यक्ति (महिला/पुरुष) के द्वारा घर से लगे श्मशान तरफ ले जाते देखा गया इससे संबंधित प्रकरण का बारिकी से जांच किया गया जिसमे अपृहत बालिका कु. लाली उर्फ महेश्वरी जो अपने पिता के भाई हेमगिरी के पुत्र चिम्मन व बहु रितु के घर में अपहत बालिका का आना जाना व रहना पाया गया व चिम्मन जो विभिन्न प्रकार का व्यव साय किराना दुकान, डीजे, टेन्ट हाउस व शराब ब्रिकी का काम करता है एवं गांव का ही आकाश मरावी इसके व्यवसाय मे सहयोग करता है जो घटना दिनांक को उनके साथ ही उपस्थित पाया गया व साथ ही ग्राम डोगरिया निवासी रामरतन निषाद से चिम्मन झाड़फुक बैगा का काम सिखा है जो साथ मिलकर आसपास के क्षेत्रों में बैगा झाड़ फुक करते थे तथा पत्नि रितु गोस्वामी अत्यंत ही महत्वाकांक्षी महिला है जिसका पुरे परिवार मे वर्चस्व है जो गांव में अनेक संस्थाओं से रूपये लोन लेकर रखी है तथा अपहृत बालिका के मां पुष्पा के माध्यम से उससे मिलकर अवैध कच्ची महुआ शराब का ब्रिकी करती है।विवेचना क्रम में ऋतु, चिम्मन, खिलावन, आकाश, पुष्पा तथा रामरतन बार-बार अपना कथन बदलते रहे। प्रक रण की विवेचना के दौरान ऋतु, पुष्पा का पॉलिग्राफ, ब्रेन मैपिंग तथा नार्को परीक्षण विशेषज्ञों से कराया गया। उक्त परीक्षण के परिणाम से पाया गया कि पॉलिग्राफ, ब्रेन मैपिंग तथा नार्को परी क्षण के दौरान प्राप्त संकेतो से संभावित है कि ऋतु के द्वारा कु. लाली झरन नामक पूजा पद्यति हेतु सहमति प्राप्त की गयी किन्तु संभवतः पुष्पा झरन नामक पूजा पद्यति में प्राण जाने की संभावना होने से इंकार कर दिया गया एवं ऋतु ने अपड़ता कु. लाली को लेकर आने के लिये नरेन्द्र मार्को को पैसे दिये थे। ऋतु महत्वाकांक्षी है तथा वह पैसे कमाने के लिये बहुत से काम करती है। नरेन्द्र मार्को को कोसाबाडी छोडकर चले जाने के लिये भी पैसे दिये थे। चिम्मन बैगा काम जानता है उसे झरन पूजा विधि भी आती है। दिनांक घटना को चिम्मन ही पूजा का सामान लेकर आया। नरेन्द्र मार्को करीब 01रात्रि कु. लाली को लेकर आया था। ऋतु ने लाली को झरन पूजा के लिये काला कपडा पह नाया। पुलिस के द्वारा पकडे जाने से बचने के लिये आकाश को बोल कर लाली की बाड़ी को खेत में दफना दिये। पूछ ताछ पर घटना दिनांक को उक्त घटनाकारित करना स्वीकार करने पर आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त छुरा, अस्थियां को जप्त कर आरोपी ऋतु, चिम्मन, नरेन्द्र मार्को, रामरतन एवं आकाश को दिनांक 26 जुलाई को विधिवत गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया।

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