रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में व्यापारिक सुगमता और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 तथा नियम 2021 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। यह अधिनियम भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की सिफारिश पर आधारित मॉडल शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अनुरूप तैयार किया गया है।
अब दुकानें 24 घंटे खुल सकेंगी
इस अधिनियम के लागू होने से अब छत्तीसगढ़ में दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान सप्ताह के सातों दिन, चौबीसों घंटे संचालित किए जा सकेंगे। हालांकि, यह सुविधा उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जहां 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। जिन दुकानों या संस्थानों में 10 से कम कर्मचारी हैं या कोई श्रमिक नहीं है, उन्हें इस अधिनियम से पूर्णतः छूट दी गई है।
कर्मचारियों को मिलेंगे ये लाभ:
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8 दिन आकस्मिक और त्योहारी अवकाश
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अर्जित अवकाश की सुविधा
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महिला श्रमिकों को रात्रिकालीन पाली में कार्य की अनुमति, बशर्ते सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
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प्रत्येक श्रमिक को सप्ताह में एक अवकाश अनिवार्य
अब पंजीयन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन
अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायी को 6 माह के भीतर श्रम विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। आवेदन करने के बाद यदि 15 कार्य दिवसों के भीतर प्रमाणन नहीं होता, तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है।
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डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र मिलेगा
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संशोधन या दुकान बंद करने की सूचना भी ऑनलाइन दी जा सकेगी
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“ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” को मिलेगा बढ़ावा
राज्य सरकार का यह प्रयास न केवल व्यापारियों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि यह लघु और मध्यम व्यापारियों को कानूनी जटिलताओं से मुक्त कर अधिक व्यावसायिक स्वतंत्रता भी प्रदान करेगा। साथ ही महिला श्रमिकों की भागीदारी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
छत्तीसगढ़ को बनाएगा प्रगतिशील राज्य
यह अधिनियम छत्तीसगढ़ को व्यावसायिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी ज्यादा समावेशी और प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित करेगा। व्यापार, रोजगार और महिला सशक्तिकरण तीनों मोर्चों पर यह एक प्रभावशाली कदम साबित होगा।